SIP के ज़रिए म्यूचुअल फंड में निवेश करना लोगों के बीच धीरे-धीरे एक पसंदीदा निवेश विकल्प बन गया है। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 पेश किया और इस दौरान की गई सबसे बड़ी घोषणाओं में से एक शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स में बढ़ोतरी थी। आइए जानें कि इस घोषणा का आपके SIP निवेश पर क्या असर होगा।
SIP पर अतिरिक्त टैक्स देना होगा
हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 पेश किया। बजट में एक महत्वपूर्ण घोषणा LTCG (लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन) और STCG (शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन) टैक्स में बढ़ोतरी है। हाल के दिनों में SIP कई लोगों के लिए एक लोकप्रिय निवेश विकल्प बन गया है और लोगों को आकर्षित कर रहा है। हालाँकि, बजट 2024 में घोषणाओं के बाद अब आपको अपने SIP पर अतिरिक्त टैक्स देना होगा। आइए जानें कि अब आपको अपने SIP पर कितना अतिरिक्त टैक्स देना होगा।
कितने SIP पर कितना कर लगेगा?
बजट 2024 के घोषणा के बाद अब, अगर आप 5 साल के लिए 50,000 रुपये प्रतिमाह की SIP कर रहे हैं, तो आपको तब 94,095 रुपये का टैक्स देना होगा। इसके बजाय, अब आपको करीब 77,456 रुपये का टैक्स देना पड़ेगा। बजट में इक्विटी म्यूचुअल फंड पर STCG को 15% से 20% कर दिया गया था, जबकि LTCG को 10% से 12.5% कर दिया गया है।
म्यूचुअल फंड पर टैक्स की बातें
म्यूचुअल फंड SIP भुगतान का उपयोग कर गणना के उद्देश्यों के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप 15,000 रुपये का मासिक SIP कर रहे हैं, तो करों की गणना आपकी सभी किस्तों और SIP की अवधि के माध्यम से की जाएगी। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि म्यूचुअल फंड फर्स्ट इन, फर्स्ट आउट (FIFO) रणनीति का पालन करते हैं। FIFO के अनुसार, म्यूचुअल फंड की एक यूनिट खरीदने का मतलब है एक यूनिट बेचना। म्यूचुअल फंड पर कर FIFO के आधार पर लागू होते हैं।