पुरानी पेंशन बहाल, मिलेगा अंतिम बेसिक का 50% पेंशन प्लस DA, आदेश जारी यहां करें आवेदन

DA:उत्तर प्रदेश राज्य सरकार सभी सरकारी कर्मचारी जिनके पुरानी पेंशन बंद होने से पहले भर्ती विज्ञापन निकले थे, जिनके आधार पर उनकी भर्ती हुई थी और उनके जॉइनिंग 1अप्रैल 2005 के बाद हुई थी ऐसे सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाएगा। इस पेंशन के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार में आदेश जारी कर दिए हैं।

पेंशन भोगियों के लिए क्या थे नियम

28 मार्च 2005 को उत्तर प्रदेश राज्य वित्त विभाग के द्वारा प्रावधान किया गया कि। ऐसे सभी शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं चीन में पेंशन योजना लागू की गई हैं । उनका भी तो पोषण राज्य सरकार की नीति द्वारा किया जाता है तो दिनांक 1 अप्रैल 2005 अथवा उसके बाद नवनियुक्त कर्मचारी NPS से आच्छादित होंगे।

पुरानी पेंशन का लाभ देने की मांग

ऐसे कर्मचारी जिनकी भर्ती विज्ञापन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की दिनांक 28/03/2005 से पहले निकाला था। और उसे विज्ञापन में उनकी नियुक्ति हुई थी । पहले ही उन्होंने 01/04/2005 के बाद सेवा में कार्य भाग ग्रहण किया गया था तो ऐसे सभी कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किया जाएगा।

केंद्र सरकार ने दिया कर्मियों को फायदा

केंद्र सरकार ने दिनांक 03/03/2023 को एक आदेश जारी किया। जिसके अंदर केंद्र सरकार के ऐसे सभी कर्मचारी जिनके 1 जनवरी 2004 के पहले विज्ञापन निकाले थे और उन विज्ञापन के आधार पर उनकी भर्ती की गई थी , हालांकि उन्होंने इस भर्ती में आपनी जोइनिंग बाद में की ऐसे कर्मचारियों को केंद्र सरकार पुरानी पेंशन योजना का फायदा देगी।

राज्य सरकार का फैसला न्यायालयों के निर्णय के बाद

इस संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा न्यायालयों के निर्णय और केंद्र सरकार के आदेशों के अनुसार यह निर्णय लिया गया की 28 मार्च 2005 के पहले भारती के विज्ञापन निकाले गए थेऔर उसे विज्ञापन के आधार पर उनकी भर्ती की गई थी चाहे उनकी जोइनिंग 1 अप्रैल 2005 के बाद हुई हो उन सभी कर्मियों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाएगा।

इन सभी को मिलेगा लाभ


हम आपको बता दें कि 28 मार्च 2005 के पहले विज्ञापन के आधार पर भर्ती हुए सभी कर्मिको को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मिको एवं परिषदीय विद्यालयों/शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं/राज्य सरकार द्वारा अनुदानित स्वायत्तशासी संस्थाओं, तुम्हें पेंशन योजना लागू है और जिनका भी तो पोषण राज्य सरकार की नीधि द्वारा किया जाता है ऐसे सभी कार्मिकों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाएगा।

आवश्यक निर्देश

  1. विकल्प प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि कर्मचारियों के लिए 31.10.2024 होगी। प्रस्तुत किया विकल्प अंतिम तथा अपरिवर्तनीय होगा।
  2. उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट सैनिक पेट्स रूल्स 1961 के अधीन कवर करने के लिए सभी शर्तों को पूरा करता है तो इस संबंध में प्रशासनिक विभाग के अनुमोदन के उपरांत कुछ आवश्यक आदेश नियुक्त प्राधिकारी द्वारा देना 313 2025 तक निर्गत किए जाएंगे। इन आदेशों की जरूरत होते ही अगले माह के वेतन से अभी डाटा अंश दाता तथा नियोक्ता अंशदान की कटौती बंद हो जाएगी।
  3. पुरानी पेंशन योजना का वर्णन जिन कर्मचारियों द्वारा किया जाता है, उनके खाते राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली द्वारा दिनांक 30.6.2025 से बंद कर दिए जाएंगे।
  4. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कर्मचारियों का अंशदान व्यक्ति के सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा किया जाएगा।
  5. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के अंतर्गत खाते में जमा किया गया सरकारी अंशदान राजकोष के अंतर्गत जमा किया जाएगा।
  6. जो कर्मचारी विकल्प का प्रयोग करने के लिए पत्र है परंतु निर्धारित तिथि तक वह विकल्प का प्रयोग नहीं करते हैं तो वह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS)द्वारा कर किए जाते रहेंगे।

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