OPS New Update: सुप्रीम कोर्ट का आया फैसला, कर्मचारियों को जल्द मिलेगा पुरानी पेंशन का लाभ!

OPS New Update: सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें अर्ध सैनिक बैलून पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने के सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। कोर्ट ने भारत संघ को अपील करने की अनुमति देते हुए इस मामले में अंतरिम स्थगन की पुष्टि की है।

हाई कोर्ट का फैसला

दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। केंद्रीय सशक्त पुलिस वालों के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिलेगी। हाई कोर्ट ने पवन कुमार और अन्य बनाम भारत संघ मामले में यह निर्णय दिया है जिसमें सीआरपीएफ बीएसएफ सीआईएसएफ और IBTP जैसे बालों के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजू खन्ना जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आर महादेव की पीठ ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ यह निर्देश जारी किए हैं। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने सरकार की ओर से अपना मत रखा है उन्होंने कहा है कि सीआरपीएफ कर्मचारी देश के रक्षा बलों के समान अधिकार की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा हाई कोर्ट ने ऑप्स को सभी से CAPF कर्मचारियों पर लागू करने का आदेश भी दिया था।

कर्मचारियों के वकीलों की दलीलें

सीआरपीएफ कर्मचारियों के वकील अंकुर जिंदल ने इस मामले को लेकर शीघ्र सुनवाई की मांग लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि यह मामला इतना जरूरी नहीं है इसकी सुनवाई में काफी समय लगेगा। साथी साथ कोर्ट ने यह निर्देश जारी किए हैं कि अंतरिम स्टेशन की पुष्टि करें और इन सभी मामलों को सूचीबद्ध करें।

हाईकोर्ट का तर्क

हाई कोर्ट ने अपने फैसले की सुनवाई करते हुए कहां है कि CRPF, BSF, CISF, ITBP सीआरपीएफ जैसे बल संघ के शासक बालों का हिस्सा है इसीलिए उनको पुरानी पेंशन मिलना अति आवश्यक है। हाई कोर्ट ने भारत के संविधान में मौजूद अनुच्छेद 246 और अनुसूची सात के तहत पुष्टि की हैं। जिसमें केंद्रीय सशस्त्र बलों को संघ के सशस्त्र बलों के रूप में मान्यता दी गई थी।

सुप्रीम कोर्ट के इस मामले को भविष्य में और ज्यादा विस्तार से देखा जाएगा जिसके चलते यह पता चलेगा कि सीआरपीएफ कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिलेगी या नहीं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की ओर से चल रहे इस मामले को अभी रोक दिया गया है।

Leave a Comment