Union Budget 2024: 7.75 लाख की कमाई पर अब नहीं लगेगा टैक्स, जाने नए टैक्स स्लैब नियम

Union Budget 2024 : भारतीय यूनियन बजट 2024 वित्त मंत्री द्वारा 23 जुलाई 2024 को पेश कर दिया गया है। इस यूनियन बजट के अंदर टैक्स स्लैब के अंदर अब 7.75 लाख रुपए तक की सालाना कमाई या सैलरी पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना होगा। न्यू टैक्स स्लैप के अनुसार सरकार ने अगर किसी भी व्यक्ति की सालाना कमाई या सैलानी 7.75 लाख रुपए है, और वह अपनी टैक्स स्लैब को चुनता है तो उसे किसी भी प्रकार का टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है।

Union Budget 2024

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा यूनियन बजट 2024 पेश कर दिया गया है। इस बजट के अंदर टैक्स के अंदर काफी ज्यादा रिलीफ देखने को मिला है। जहां पर पहले 7.50 लाख रुपए की टैक्स स्लैब टैक्स देने की आवश्यकता नहीं थी। वहीं पर वह बढ़कर अब 7.75 लाख रुपए कर दी गई है। वहीं अगर किसी व्यक्ति की सालाना कमाई या सैलरी 7.75 लाख रुपए से ज्यादा है तो उसे New Tax Regime के अंदर 10% का टैक्स देना पड़ेगा।

New Tax Regime मे 7.75 लाख रुपए पर नहीं लगेगा कोई भी टैक्स

पहले टैक्स स्लैब के अनुसार व्यक्ति की सालाना कमाई या सैलानी 7.50 लाख से ज्यादा होती थी, तो उसे टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स देना पड़ता था। लेकिन अब यह ₹25000 बढ़कर 7.75 लख रुपए कर दी गई है। यानी कि अब New Tax Regime के अनुसार 7.75 लाख रुपए से अधिक की कमाई पर टैक्स जमा करवाना होगा।

New Tax Regime में टैक्स

न्यू टैक्स स्लैब के अनुसार अब 7 लाख से ज्यादा और 10 लाख से कम की कमाई पर 10% तक टैक्स चुकाना होगा। वही 10 लाख से अधिक की कमाई और 12 लाख से कम की कमाई पर 15% तक टैक्स चुकाना होगा। वही 12 लाख से अधिक की कमाई पर 20% तक टैक्स और 15 लाख से अधिक की कमाई पर 30% तक टैक्स चुकाना होगा।

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